अभी हाल ही में देश के जाने माने पत्रकार और इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर इन चीफ रजत शर्मा पर कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने एक बड़ा आरोप लगाया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक समेत पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने 4 जून के डिबेट का एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया कि इंडिया टीवी के लाइव डिबेट के दौरान रजत शर्मा ने उन्हें अपशब्द कहे हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए रजत शर्मा ने कांग्रेस नेता रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इतना ही नहीं, रजत शर्मा ने मानहानि के लिए 100 करोड़ रूपये के हर्जाने की भी मांग रख दी।
इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मानहानि के इस अहम मामले में कोर्ट ने रजत शर्मा को बड़ी राहत दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश जारी करते हुए कांग्रेस नेताओं के आरोपों को झूठा बताया है। दरअसल, बीते 14 जून यानी कि शुक्रवार को रजत शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने याचिका दायर करके 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया था। जिसके बाद शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी।
सूत्रों की मानें तो रजत शर्मा की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन यानी 4 जून 2024 को इंडिया टीवी पर डिबेट हुई थी। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इसके बारे में 10 जून से ट्विट करना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें वो अपशब्द जोड़ दिए, जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था।
इसके बाद उन्होंने रजत शर्मा की ओर से दलील देते हुए कोर्ट में कहा कि मेरे क्लाइंट रजत शर्मा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो अपना पेशेवर काम कर रहे हैं। उनपर लगे सभी आरोप साफतौर पर झूठे और पार्टी द्वारा गढ़े गए हैं। यह एक क्लासिक और फिट मामला है इसे तुरंत सोशल मीडिया से हटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक यह सोशल मीडिया पर हैं लोग रजत शर्मा पर आरोप लगाते रहेंगे और उन्हें गालियां मिलती रहेंगी।
वहीं दूसरी ओर रागिनी नायक ने भी अपनी ओर से इस मामले को लेकर दिल्ली के तुगलक रोड स्थित पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में रागिनी नायक ने कहा है कि 4 जून को सुबह 11 बजे लाइव शो के दौरान रजत शर्मा ने उन्हें अपशब्द कहे हैं। जिससे उनकी गरिमा का अपमान हुआ है।
बात करें हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की तो, रजत शर्मा के वकील द्वारा पेश किए गए तर्कों को सही मानते हुए कोर्ट ने फिलहाल आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए ऐसे सभी झूठे वीडियोज को सोशल मीडिया से हटाया जाए। वहीं कोर्ट ने ये भी माना है कि कांग्रेस नेताओं की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो भी ट्विट किए गए हैं। उनसे रजत शर्मा की रेप्युटेशन को खतरा है।
ऐसे में कोर्ट ने कांग्रेस के नेताओं को समन जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो हटाने का आदेश भी दिया है। इसी के साथ अदालत ने निर्देश दिए हैं कि जो भी वीडियो पब्लिक डोमेन में हैं, उन्हें गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राइवेट किया जाए और बिना न्यायिक आदेश के उन्हें सार्वजनिक डोमेन में ना डाला जाए। इसी के साथ कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख तय की है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रजत शर्मा ने एक्स पर लिखा कि ‘सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं’।